गैंगस्टर एक्ट में वांछित आरोपी के घर चस्पा हुआ 84 BNSS का नोटिसगैंगस्टर एक्ट में वांछित आरोपी के घर चस्पा हुआ 84 BNSS का नोटिसघर पर ताला मिला, पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कराया न्यायालय का आदेश; लाउडहेलर से कराई गई मुनादी




क्राइम ब्यूरो शरफुद्दीन आज़मी


आजमगढ़ जहानागंज थाना क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित चल रहे अभियुक्त के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर धारा 84 BNSS के तहत कार्रवाई की। पुलिस टीम जब अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए उसके गांव धनारबांध स्थित घर पहुंची तो मकान पर ताला लगा मिला और अभियुक्त मौके पर मौजूद नहीं था।
पुलिस के अनुसार, अभियुक्त श्रवण कुमार पुत्र राजेश कुमार उर्फ भगेलू राम, निवासी धनारबांध, थाना जहानागंज, आजमगढ़ के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी। इसके बावजूद अभियुक्त के गिरफ्त में न आने पर न्यायालय से पहले 29 जुलाई 2026 को गैरजमानती वारंट प्राप्त किया गया। इसके बाद भी अभियुक्त न गिरफ्तार हुआ और न ही न्यायालय में आत्मसमर्पण किया।
पुलिस के मुताबिक, इसके बाद माननीय न्यायालय से 24 अगस्त 2026 को धारा 84 BNSS के तहत आदेश प्राप्त हुआ।
इसी आदेश के अनुपालन में 8 सितंबर 2026 को वरिष्ठ उपनिरीक्षक प्रदीप मिश्र पुलिस टीम के साथ अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए उसके गांव धनारबांध पहुंचे। घर पर ताला मिलने के बाद पुलिस ने न्यायालय के आदेश के क्रम में अभियुक्त के घर के सादृश्य स्थान सहित गांव के सार्वजनिक स्थानों और बिजली के खंभों पर धारा 84 BNSS का आदेश चस्पा कराया।
इसके साथ ही पुलिस ने गांव में लाउडहेलर के माध्यम से मुनादी कराकर आदेश का प्रचार-प्रसार कराया तथा समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए स्थानीय पत्रकारों को भी जानकारी दी।
हत्या के मुकदमे से जुड़ा है मामला
पुलिस के अनुसार, श्रवण कुमार अपने कथित गिरोह के अन्य सदस्यों आशुतोष कुमार उर्फ आंशू और विजय कुमार उर्फ राजेन्द्र के साथ गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में नामजद है। पुलिस का आरोप है कि गिरोह के सदस्यों ने 7 सितंबर 2025 को धनारबांध गांव के बाहर सिवान में जयहिन्द की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी थी। मामले में थाना जहानागंज पर मुकदमा दर्ज किया गया था।
विवेचना के दौरान पुलिस ने आशुतोष कुमार उर्फ आंशू और श्रवण कुमार की निशानदेही पर कथित तौर पर हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद करने का दावा किया था, जिसके आधार पर मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धारा भी बढ़ाई गई। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।
गैंगस्टर एक्ट के मामले में विजय कुमार को 19 मार्च 2026 को गिरफ्तार किया गया, जबकि आशुतोष कुमार उर्फ आंशू ने 15 अप्रैल 2026 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। वहीं श्रवण कुमार लगातार पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है।
पुलिस का कहना है कि फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए आगे भी नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।




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