लखनऊ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत उत्तर प्रदेश के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को सितंबर 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 10 सितंबर से शुरू होगा। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार राशन का वितरण 10 सितंबर से 25 सितंबर 2026 तक कराया जाएगा।
खाद्य आयुक्त कार्यालय, लखनऊ की ओर से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों एवं जिला पूर्ति अधिकारियों को वितरण व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत पात्र कार्डधारकों को निर्धारित सरकारी दरों के बजाय योजना के प्रावधानों के अनुसार निःशुल्क गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाएगा। विभाग ने संबंधित अधिकारियों को वितरण प्रक्रिया की निगरानी करने तथा पात्र लाभार्थियों को निर्धारित अवधि में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कार्डधारकों से भी अपील की गई है कि वे निर्धारित अवधि के दौरान अपनी संबंधित उचित दर की दुकान से राशन प्राप्त कर लें।
मिडिया रिपोर्ट ए के सिह
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