मुंबई बृहन्मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय ने नौसेना के हवाई अड्डे आईएनएस शिक्रा और उसके आसपास के आज़ाद नगर तथा सुंदर नगर क्षेत्रों में पतंग उड़ाने पर सख्त रोक लगा दी है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के कलम 163 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 के अंतर्गत जारी किया गया है।
पुलिस उप आयुक्त (अभियान) तथा कार्यकारी दंडाधिकारी अकबर पठाण ने बताया कि इन क्षेत्रों में पतंग उड़ाने से नौसेना के विमानों और हेलीकॉप्टरों के सुरक्षित लैंडिंग, टेक-ऑफ और उड़ान संचालन पर खतरा पैदा हो रहा था। मुक्त उड्डाण क्षेत्र (Free Flight Zone) में इस तरह की गतिविधियों से विमानों के आवागमन में बाधा आ सकती है। इसलिए सुरक्षित उड़ान सुनिश्चित करने के लिए यह प्रतिबंध जरूरी हो गया।
आदेश की मुख्य बातें:
आज़ाद नगर, सुंदर नगर और आईएनएस शिक्रा के आसपास के मुक्त उड्डाण क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को पतंग उड़ाने की अनुमति नहीं है।
यदि कोई व्यक्ति विमानों की लैंडिंग, टेक-ऑफ या उड़ान में बाधा डालने वाली ऐसी गतिविधि देखे, तो उसे नजदीकी पुलिस थाने को तुरंत सूचना देनी होगी।
यह आदेश 16 सितंबर 2026 की मध्यरात्रि 00:01 बजे से 14 नवंबर 2026 की रात 24:00 बजे तक (दोनों दिन शामिल) 60 दिनों के लिए प्रभावी रहेगा, जब तक इसे पहले वापस न लिया जाए।
आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 के कलम 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
चूंकि सभी संबंधित व्यक्तियों को व्यक्तिगत नोटिस देना संभव नहीं था, इसलिए यह आदेश एकतरफा (ex-parte) पारित किया गया है। इसे पुलिस थानों, डिविजनल एसीपी, जोनल डीसीपी, महानगरपालिका प्रभाग कार्यालयों, तहसील और वार्ड कार्यालयों के सूचना फलकों पर चिपकाकर तथा प्रेस के माध्यम से60 सार्वजनिक किया जाएगा।
नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस आदेश का पालन करें और नौसेना की हवाई सुरक्षा में सहयोग दें।
संवाददाता जावेद शेख।
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