कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को आरजी कर अस्पताल दुष्कर्म और हत्या मामले की जांच तीन सप्ताह के भीतर पूरी करने का आदेश दिया है।
सीबीआई की ओर से जांच पूरी करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा गया था, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। सीबीआई ने न्यायमूर्ति शम्पा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की पीठ के समक्ष मामले से संबंधित रिपोर्ट भी प्रस्तुत की।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।
एम.एस. जाविर कोलकाता ब्यूरो
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