मुंबई: एमडी तस्करी मामले में विशेष एनडीपीएस अदालत ने दो आरोपियों आकाश अनिल सिंह (26) और भवन हयातसिंग अधिकारी (40) को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 9-9 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
पुलिस के अनुसार, मार्च 2024 में कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से करीब 160 ग्राम मेफेड्रोन (एमडी) बरामद किया गया था। मामले में पुलिस की जांच और अभियोजन पक्ष की पैरवी के बाद अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया।
संवाददाता जावेद शेख।
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