प्रसूता मौत मामले में बड़ी कार्रवाई अवैध अस्पताल संचालक चिकित्सक गिरफ्तार, मेडिकल कमीशन एक्ट की धारा भी बढ़ी ऑपरेशन में लापरवाही और गलत रक्त चढ़ाने से प्रसूता की मौत का आरोप, बिना अनुमति अस्पताल संचालन का भी खुलासा




संवाददाता सलीम शेख

आजमगढ़। अहरौला थाना पुलिस ने प्रसूता की मौत के चर्चित मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से अस्पताल संचालित करने और चिकित्सीय लापरवाही के आरोपी चिकित्सक को गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान अस्पताल के बिना वैध अनुमति संचालित होने की पुष्टि होने पर मुकदमे में इंडियन मेडिकल कमीशन एक्ट, 2019 की धारा 34 भी बढ़ा दी गई है।
पुलिस के अनुसार, पवई थाना क्षेत्र के नाटी माहुल गांव निवासी ओमकार मौर्य ने 17 जुलाई 2026 को अहरौला थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी 23 वर्षीय पत्नी करिश्मा को प्रसव के लिए रसूलपुर अहमद अली स्थित शहनवाज मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि चिकित्सक ने लापरवाहीपूर्वक ऑपरेशन किया तथा गलत रक्त चढ़ाए जाने के कारण उनकी मौत हो गई।
पीड़ित की तहरीर पर थाना अहरौला में मुकदमा अपराध संख्या 234/2026 के तहत धारा 105 बीएनएस में केस दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान अस्पताल के दस्तावेजों की जांच में बिना वैध अनुमति अस्पताल संचालित किए जाने के तथ्य सामने आए, जिसके बाद मुकदमे में इंडियन मेडिकल कमीशन एक्ट, 2019 की धारा 34 भी शामिल कर ली गई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत अहरौला पुलिस ने गुरुवार को वांछित आरोपी डॉ. मोहम्मद अकबर खान (37) पुत्र सोहराब खान, निवासी माहुल खास, थाना अहरौला को फुलवरिया अंडरपास के पास से गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी टीम में चौकी प्रभारी माहुल उपनिरीक्षक यश सिंह पटेल, हेड कांस्टेबल सुरेन्द्र निषाद तथा कांस्टेबल जितेन्द्र यादव शामिल रहे। पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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