अनाधिकृत सोडा के नाम पर बेचा जा रहा तरल जहर आम जनता की सेहत से खिलवाड़





शाहजहांपुर थाना तिलहर क्षेत्र के डडिया बाजार में एक वाहन से चल रही कथित “सोडा शॉप” द्वारा खुलेआम संदिग्ध पेय पदार्थ बेचे जाने का मामला सामने आया है। बिना किसी खाद्य सुरक्षा मानक और लाइसेंस के सड़क किनारे वाहन में मशीन लगाकर विभिन्न फ्लेवर के नाम पर सोडा बेचा जा रहा है, जिससे आम जनता की सेहत के साथ गंभीर खिलवाड़ हो रहा है।
मिली जानकारी के अनुसार UP30 Q 8597 नंबर के वाहन में लगी सोडा मशीन के माध्यम से “बीयर, कोला, ऑरेंज, स्प्राइट, एम. सोडा, लीची” जैसे फ्लेवर के नाम पर पेय पदार्थ तैयार कर लोगों को पिलाया जा रहा है। मौके पर न तो किसी प्रकार का फूड सेफ्टी लाइसेंस, न ही स्वच्छता के कोई मानक दिखाई दिए। खुले में रखी बोतलें, संदिग्ध सिरप और बिना गुणवत्ता जांच के इस्तेमाल हो रहे केमिकल आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह वाहन बाजार में अक्सर आकर खड़ा हो जाता है और बच्चों व युवाओं को आकर्षित करने के लिए रंगीन पेय पदार्थ बेचे जाते हैं। लेकिन इनमें इस्तेमाल होने वाले पदार्थों की गुणवत्ता और वैधता को लेकर कोई जानकारी नहीं है।
विशेषज्ञों के अनुसार बिना लाइसेंस और बिना गुणवत्ता जांच के इस प्रकार के पेय पदार्थ बेचना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे पेय पदार्थों में मिलाए जाने वाले सस्ते केमिकल और रंग शरीर के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं।
स्थानीय लोगों ने खाद्य सुरक्षा विभाग और प्रशासन से मांग की है कि मामले की जांच कर ऐसे अवैध रूप से चल रहे सोडा विक्रेताओं पर तत्काल कार्रवाई की जाए, ताकि आम जनता की सेहत के साथ हो रहे इस खिलवाड़ पर रोक लगाई जा सके।

अजय सिंह की  रिपोर्ट शाहजहांपुर

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