वाराणसी कफ सिरप किंग शुभम जायसवाल भगोड़ा घोषित! कोर्ट के आदेश से पुलिस का शिकंजा लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी शुभम जायसवाल पर अब कानून का शिकंजा और कस गया है।वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की सख्त कार्रवाई और प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने उसे आधिकारिक तौर पर *भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया है।
कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी घोषित भगोड़ा
माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (दूतगामी) वाराणसी की अदालत ने *4 अप्रैल 2026 को धारा 84(4) बीएनएसएस के तहत शुभम जायसवाल को भगोड़ा अपराधी घोषित किया। आरोपी पहले भी अदालत के आदेश के बावजूद 30 मार्च 2026 को पेश नहीं हुआ था, जिसके बाद यह कड़ी कार्रवाई की गई।
उद्घोषणा के बाद भी नहीं किया सरेंडर
इससे पहले 27 फरवरी 2026 को न्यायालय द्वारा उद्घोषणा/इश्तेहार जारी* किया गया था। पुलिस ने आरोपी के घर *नोटिस चस्पा किया, *सार्वजनिक स्थानों पर सूचना लगाई और मुनादी करवाई। यहां तक कि प्रमुख समाचार पत्रों में भी प्रकाशन कराया गया, लेकिन इसके बावजूद आरोपी ने आत्मसमर्पण नहीं किया।
जीरो टॉलरेंस नीति से सख्त संदेश
पुलिस आयुक्त के निर्देश पर *कफ सिरप जैसे अवैध कारोबार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। इसी के तहत *फरार और वांछित आरोपियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिससे अपराधियों में खौफ का माहौल है।
एसआईटी की कड़ी निगरानी, मजबूत पैरवी
थाना कोतवाली के *प्रभारी निरीक्षक दयाशंकर सिंह के नेतृत्व में गठित एसआईटी टीम ने इस पूरे मामले में अहम भूमिका निभाई। टीम ने लगातार निगरानी रखते हुए सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया और केस को मजबूती से अदालत तक पहुंचाया।
गिरफ्तारी के लिए तेज हुई तलाश
भगोड़ा घोषित होने के बाद अब पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास और तेज कर दिए हैं। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही शुभम जायसवाल* को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।कफ सिरप तस्करी के खिलाफ यह कार्रवाई साफ संकेत है कि अब कानून से बचना आसान नहीं।
मिडिया रिपोर्ट शुभाष शास्त्री
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