यूपी के फर्रुखाबाद में कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर कोतवाली को 7 दिन की जेल की सजा सुनाई गई। अदालत ने मामले को बेहद गंभीर मानते हुए कोतवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट (NBW) भी जारी किया है।
कोर्ट ने एसपी को आदेश जारी करते हुए अगले 24 घंटे में कोतवाली को कोर्ट के समक्ष उपस्थित करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई थाना कोतवाली फर्रुखाबाद में दर्ज जानलेवा हमले, गोवध अधिनियम और धोखाधड़ी सहित सात अलग-अलग मामलों के संदर्भ में की गई।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि न्यायिक आदेशों का पालन सुनिश्चित करना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की कानूनी जिम्मेदारी है। आदेशों की बार-बार अनदेखी लोकसेवक के कर्तव्यों के विपरीत है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
संवाददाता एम एस जाबिर
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