जनपद में कहीं भी घरेलू रसोई गैस की कोई किल्लत नहीं है तथा




संवाददाता अजय सिंह 

शाहजहांपुर जिलाधिकारी  से प्रदत्त निर्देशों के क्रम में दिनांक 11.03.2026 को जनपद में अधोहस्ताक्षरी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी व बिक्री प्रबन्धक इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से मै० पशुपतिनाथ भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० गैस एजेन्सी मोहल्ला लोधीपुर, मै० सतकरतार इण्डेन गैस एजेन्सी मोहल्ला टाउनहॉल व मै० रोहित इण्डेन गैस एजेन्सी का औचक निरीक्षण किया गया। किसी भी गैस एजेन्सी पर गैस सिलेण्डर स्टॉक में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं मिली। एजेन्सी पर मौके पर उपस्थित कनेक्शनधारकों को अवगत कराया गया कि वर्तमान परिस्थितियों में जनपद में कहीं भी घरेलू रसोई गैस की कोई किल्लत नहीं है तथा सभी गैस एजेन्सियों पर पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है अतः किसी भी कनेक्शनधारक को गैस सिलेण्डर प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी।

सम्मानित जनता को अवगत कराना है कि ऑयल कम्पनियों द्वारा पूर्व में प्रति वित्तीय वर्ष में 15 गैस सिलेण्डर बुकिंग को अनुमन्य किया गया था जिसे उपभोक्ता वित्त्तीय वर्ष में कभी भी ले सकता था। वर्तमान में पूर्वगामी गैस बुकिंग के 25 दिवस पश्चात् ही गैस बुकिंग करने की अनुमति प्रदान की गयी है जिससे अभी भी उपभोक्ता एक वित्तीय वर्ष में पूर्व की भांति कुल सिलेण्डर प्राप्त कर सकता है। घरेलू गैस की बुकिंग केवल उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर से की जा रही है तथा ऑयल कम्पनियों द्वारा घरेलू गैस के वास्तविक उपभोक्ता को ही गैस डिलीवरी करने के उद्देश्य से बुकिंग के सापेक्ष गैस डिलीवरी डी०ए०सी० (डिलीवरी ऑथण्टीकेशन कोड) के माध्यम से ही करने की बाध्यता की गयी है जो आम जनमानस के हित में है तथा इस सुविधा से गैस सिलेण्डरों के अनियमित बिक्रय व्यवहार पर रोक लगेगी। सम्पूर्ण जनपद में घरेलू गैस सिलेण्डरों की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता अपनी अद्यतन के०वाई०सी० पूर्ण कराकर नियमानुसार सिलेण्डर प्राप्त कर सकते है। गैस सिलेण्डरों की अवैध कारोबारी/भण्डारण एवं विधि विरूद्ध विक्रय के पर्यपेक्षण हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रत्येक तहसील स्तर एवं नगर क्षेत्र में टीमों का गठन किया गया है, जिसके द्वारा उक्त प्रकार के कृत्यों एवं व्यवहार का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया जा रहा है। समस्त सम्बन्धितों को सूचित कर दिया गया है कि यदि किसी भी स्थान पर किसी व्यक्ति / एजेन्सी के द्वारा गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण अथवा विधि विरूद्ध बिक्रय किया जाता है तो सम्बन्धित व्यक्ति/एजेन्सी के विरूद्ध कठोरतम विधिक कार्यवाही की जाएगी।
जिला पूर्ति अधिकारी, शाहजहांपुर

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