गोवंडी पुलिस ने हत्या के आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया

संवाददाता,,,सगीर अंसारी

 गोवंडी पुलिस ने चेंबूर के एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है।  यह घटना 19 मार्च को हुई थी जब पीड़ित सुभाष गुप्ता, उनके बेटे विष्णु गुप्ता और उनके एक काम करने वाले रोहन रूपनाथ गुप्ता चेंबूर इलाके में आचार्य कॉलेज के पास सुभाष की दुकान पर थे

 रात करीब 9.15 बजे दिल्ली निवासी अंशु सुभाष चंद्र गुप्ता (22) और नरेंद्र विजेंद्र सिंह (22) के रूप में पहचाने जाने वाले दोनों आरोपी दुकान पर आए और मृतक व आरोपी के बीच कहा सुनी शुरू हो गई जिसके बाद दोनों आरोपियों ने पीड़िता और उसके बेटे पर हमला  कर दिया हमले के दौरान अंशु ने चाकू उठाकर पिता-पुत्र पर वार किया जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और हमला वर मौके से फरार हो गए वही रोहन नाम के कर्मचारी ने पुलिस और एंबुलेंस को फोन किया।  जहां बेटा विशु इलाज के बाद बच गया जबकि गंभीर हालत में चार दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद इलाज के दौरान सुभाष की मौत हो गई।

 रोहन की शिकायत पर अंशु और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कर पुलिस ने बाद में जांच शुरू की। आरोपी अंशु मृतक का रिश्तेदार है और जाहिर तौर पर उसके साथ कबाड़ के कारोबार में शामिल था।  कुछ महीने पहले दोनों के बीच मतभेद होने लगे और दोनों अलग हो गए।  अंशु सुभाष के ग्राहकों को अपनी तरफ करने से सुभाष परेशान था जिससे उसका व्यवसाय आर्थिक रूप से प्रभावित हो रहा था।

 पुलिस ने कहा कि अंशु अक्सर सुभाष को धमकाने के लिए उसकी दुकान पर जाता था।  पीड़िता के परिवार के सदस्य से अंशु के निवास के पते और संपर्क नंबर सहित विवरण प्राप्त करने के बाद पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की।  पुलिस को पास के सीसीटीवी कैमरों से भी फुटेज मिले हैं जहां अंशु और नरेंद्र स्टोर के अंदर और बाहर जाते दिख रहे हैं।  दोनों को ट्रैक करने के लिए छह अधिकारियों की टीम बनाई गई थी। 

 आरोपियों को पता था कि उन्हें पुलिस के जरये ट्रैक किया जा रहा है इसलिए वे एक स्थान पर रहने के बजाय अपना स्थान बदलते रहे। वे पहले वसई गए वहां कुछ घंटे रुके फिर सूरत गए फिर वहां कुछ घंटे रुके फिर दिल्ली चले गए जहां वे दो दिनों तक छिपे रहे।

मुंबई से वसई से सूरत और फिर दिल्ली जाने के बाद रोहिणी में स्थानीय शाहबाद डेयरी पुलिस स्टेशन के साथ गोवंडी पुलिस ने आरोपियों को ट्रैक कर उन्हें गिरफ्तार किया और उन्हें गोवंडी पुलिस स्टेशन लायागया जहाँ उन्होंने जाँच के दौरान उन्होंने वारदात को अंजाम देने की बात कबूल किया।

 दोनों के खिलाफ पुलिस ने धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 506 (आपराधिक धमकी), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 34 (आम इरादे) के तहत मामला दर्ज किया गया है

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