जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में चार आरोपियों को राजस्थान उच्च न्यायालय से मिली राहत

संवादाता मोहम्मद यासिर

आजमगढ़ जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में चार आरोपियों को राजस्थान उच्च न्यायालय से राहत मिली है। फांसी की सजा के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायाल ने चार आरोपियों को बरी कर दिया है। वहीं एक मामला किशोर बोर्ड को भेजा गया है

 इस मामले न्यायाधीश पंकज भंडारी और समीर जैन की खंडपीठ ने पुलिस के खिलाफ टिप्पणी करते हुए फैसला में लिखा है कि पुलिस के जांच अधिकारियों की टीम इस मामले की कड़ियां जोड़ने में असफल रही है खंडपीठ ने जांच में लारवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक को लिखा है। मामले में डैथ रेफरेंस सहित आरोपियों की ओर से 28 अपील पेश की गई थी। 

हाईकोर्ट ने दोषियों की अपील को मंजूर करने के बाद यह फैसला सुनाया है। डैथ रेफरेंस पर हाईकोर्ट में करीब 48 दिन तक सुनवाई चली थी। सभी पक्षों के मौखिक तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया । ज्ञात हो कि इस मामले में विशेष न्यायालय ने 20 दिसंबर, 2019 को मोहम्मद सैफ पुत्र मोहम्मद शादाब उर्फ मिस्टर, मोहम्मद सलमान पुत्र शकील अहमद निवासी संजरपुर सैफूर्रहमान पुत्र अब्दुर्रहमान मोहल्ला बरका आजमगढ़ और मोहम्मद सरवर पुत्र मोहम्मद हनीफ चांदपट्टी को फांसी की सजा सुनाई थी।

 अब हाईकोर्ट ने सलमान का मामला किशोर बोर्ड को भेजा है। वहीं सैफ, सैफूर्रहमान और सरवर आजमी को बरी कर दिया है

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