बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान खान को दी बड़ी राहत; एक विवादित मामले की रद्द की एफआईआर

संवाददाता,,,,सगीर अंसारी 

अभिनेता सलमान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने अंधेरी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट द्वारा सलमान के खिलाफ जारी किए गए समन के साथ पूरे मामले को खारिज कर दिया। सलमान खान पर 2019 में एक पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार और धमकी देने का आरोप लगाया गया था।

न्यायमूर्ति भारती डांगरे की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने फैसला सुनाया। सलमान पर पत्रकार अशोक पांडेय ने धमकी देने का आरोप लगाया था। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान के खिलाफ इस मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश दिया है। इसलिए सलमान को अंधेरी कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ेगा हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दायर शिकायत को गलत बताते हुए केस को रद कर दिया है।

सलमान खान और उनके अंगरक्षक नवाज शेख पर पत्रकार अशोक पांडे के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था जब वह अंधेरी में सलमान की साइकिल चलाने के दौरान फोटो निकाल  रहे थे। लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है. पत्रकार द्वारा अभिनेता के खिलाफ दायर शिकायत में कहा गया था कि सलमान ने न केवल दुर्व्यवहार किया बल्कि उनका मोबाइल फोन भी छीन लिया। अशोक पांडेय ने पहले इस मामले में अंधेरी के मजिस्ट्रेट से शिकायत की थी। अंधेरी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने सलमान को समन भेजा था। इस पर सलमान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पिछले साल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता को राहत देते हुए समन पर रोक लगा दी थी।

सलमान खान अक्सर मुंबई की सड़कों पर साइकिल चलाकर निकलते थे। कभी उनके अंगरक्षक उनके साथ होते थे तो कभी वे अकेले चलते थे। 2019 में जब सलमान एक बार साइकिल चलाने गए तो एक पत्रकार ने उनके मोबाइल में एक वीडियो शूट किया। तभी सलमान ने पत्रकार का फोन छीन लिया। पत्रकार के मुताबिक उन्होंने अभिनेता के गार्ड्स की इजाजत ली थी और फिर भी सलमान ने उनके साथ बदसलूकी की।

पत्रकार ने यह भी आरोप लगाया कि उस समय सलमान के बॉडीगार्ड ने उनके साथ मारपीट भी की थी। इसके बाद पत्रकार मामले को अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ले गए। जहाँ सलमान के खिलाफ आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी

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