मुंबई में सड़कों पर पटाखे फोड़ने और लेजर लाइट पर बैन, पुलिस आयुक्त का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी




मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय ने शहर में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
हाईकोर्ट ने SM PIL No. 01/2026 दिनांक 22/09/2026 में निर्देश दिया था कि सार्वजनिक जगहों, सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह रोक लगे और हवा-ध्वनि प्रदूषण रोका जाए, साथ ही लेजर लाइट, हाई इंटेंसिटी लाइट और बीम के इस्तेमाल पर भी बैन लगाया जाए।
इसी आदेश के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त (अभियान) अकबर पठान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 1951 की धारा 10(2) के तहत आदेश जारी किया है।
आदेश के मुताबिक:
1) मुंबई पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में सार्वजनिक सड़क, रास्तों पर पटाखे, फटाके, रॉकेट आदि फोड़ने पर पाबंदी।
2) लेजर लाइट, हाई इंटेंसिटी ल्यूमेन लाइट और बीम के इस्तेमाल पर पाबंदी।
यह आदेश 6 अक्टूबर 2026 सुबह 00:01 बजे से 4 दिसंबर 2026 रात 24:00 बजे तक लागू रहेगा। उल्लंघन करने वालों पर Noise Pollution Rules 2000, Environment Protection Act 1986, BNS 2023 और Explosive Act 1884 के तहत कार्रवाई होगी। 

संवाददाता जावेद शेख।

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