नई दिल्ली। हवाई यात्रियों से मनमाना और अत्यधिक किराया वसूले जाने के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सरकार ने अदालत को बताया कि हवाई किराए की कीमतों को विनियमित करने के लिए नियम तय कर लिए गए हैं। इन नियमों को प्रशासनिक मंजूरी भी मिल चुकी है और इन्हें दो सप्ताह के भीतर प्रकाशित कर दिया जाएगा।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति आर. महादेवन और न्यायमूर्ति अपरेश सिंह की पीठ निजी एयरलाइंस द्वारा कथित तौर पर मनमाने और अत्यधिक हवाई किराए वसूले जाने से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
केंद्र सरकार के इस बयान के बाद हवाई किराए को नियंत्रित करने की दिशा में आगे की कार्रवाई को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं। नए नियम प्रकाशित होने के बाद यह स्पष्ट होगा कि हवाई किराए के नियमन के लिए क्या प्रावधान लागू किए जाएंगे और यात्रियों को इससे किस प्रकार राहत मिलेगी।
मीडिया रिपोर्ट: ए. के. सिंह
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