मुंबई: गुन्हे शाखा कक्ष-4 को बड़ी सफलता मिली है। फिरौती के लिए बच्चे के अपहरण के सनसनीखेज मामले में कोर्ट ने 7 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
03 अगस्त 2018 को 13 साल का एक लड़का बाहर से घर अकेला आ रहा था, तभी अज्ञात व्यक्ति ने उसका अपहरण कर लिया। इस बारे में विनोबा भावे नगर पुलिस थाने में गु.र.क्र. 223/2018, धारा 363 BNS के तहत केस दर्ज हुआ था।
माला संवेदनशील होने से केस को गुन्हे शाखा कक्ष-4 के पास ट्रांसफर कर दिया गया, जहां गु.प्र.शा. गु.र.क्र. 47/2018 के तहत पुनः केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान 06/08/2018 को पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया और बच्चे को सकुशल छुड़ा लिया था।
बादमें आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा कर धारा 363, 364(A), 328, 364, 324, 343, 506, 120(B) सह 34 भा.द.वि. और 39(1) म.पो.का. के तहत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी।
इस केस में 30/10/2026 को कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है -- धारा 328 के तहत 3 साल- धारा 363 के तहत 2 साल- धारा 324 के तहत 2 साल- धारा 343 के तहत 1 साल
और 3500/- रुपये का जुर्माना।
संवाददाता जावेद शेख।
Post a Comment