आजमगढ़। जनपद में अपराधियों पर शिकंजा कसने और शस्त्रों के संभावित दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में आपराधिक मामलों में संलिप्त महाराजगंज थाना क्षेत्र के एक शस्त्र लाइसेंस धारक का लाइसेंस जिला मजिस्ट्रेट ने निरस्त कर दिया है।
पुलिस के अनुसार, महाराजगंज थाना क्षेत्र के नोबरार देवारा जदीद गांव निवासी राजबहादुर पुत्र धननाथ के विरुद्ध तीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें दो मुकदमे वर्ष 2017 में विभिन्न आपराधिक धाराओं में दर्ज हुए थे, जबकि तीसरा मामला उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत पंजीकृत है। तीनों मुकदमे वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन हैं।
पुलिस ने आरोपी के आपराधिक इतिहास और शस्त्र के संभावित दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए उसके शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण की संस्तुति की थी। पुलिस आख्या एवं उपलब्ध अभिलेखों की समीक्षा के बाद जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ ने 22 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी कर राजबहादुर का डीबीबीएल शस्त्र लाइसेंस संख्या 12566 (लाइसेंस संख्या 5883/भाग-2) निरस्त कर दिया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में जिले में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त शस्त्र लाइसेंस धारकों की समीक्षा की जा रही है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि जनपद में कानून व्यवस्था और लोक सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग की आशंका वाले मामलों में नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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