नई दिल्ली। एसिड की आसान उपलब्धता और इसके दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि क्या एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए अथवा इसकी बिक्री को और अधिक कड़े नियमों के दायरे में लाया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने एसिड की खुली और आसान उपलब्धता पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से इस संबंध में अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है। अदालत के इस रुख को एसिड हमलों की रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
गौरतलब है कि वर्ष 2013 में भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से एसिड की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य एसिड की अनधिकृत बिक्री और दुरुपयोग पर रोक लगाना था। इसके बावजूद एसिड की उपलब्धता को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं।
अदालत के समक्ष अब यह महत्वपूर्ण मुद्दा है कि मौजूदा नियमों को और प्रभावी बनाया जाए या एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने की दिशा में कदम उठाया जाए। केंद्र सरकार के जवाब के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई तय होने की संभावना है।
मीडिया रिपोर्ट ए.के. सिंह
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