मुंबई। मुंबई पुलिस आयुक्तालय ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मकान मालिकों, होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, मुसाफिरखाना तथा प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े लोगों के लिए नया आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, 1 अक्टूबर 2026 से 29 नवंबर 2026 तक किराए या उप-किराए पर दी गई संपत्तियों में रहने वाले किरायेदारों का विवरण मुंबई पुलिस के नागरिक पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करना होगा। विदेशी नागरिक के मामले में पासपोर्ट, वीजा, राष्ट्रीयता, वैधता और शहर में रहने का कारण जैसी अतिरिक्त जानकारी देना अनिवार्य होगा।
मुंबई पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। आदेश का उद्देश्य संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाना तथा शहर में शांति और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखना है।
संवाददाता जावेद शेख।
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