चोरी-नकबजनी के गैंग लीडर समेत दो पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई




संवाददाता मोहम्मद यासिर सरायमीर 

आजमगढ़  सरायमीर थाना पुलिस ने चोरी और नकबजनी की घटनाओं में सक्रिय गैंग लीडर समेत दो आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई।

पुलिस ने गैंग लीडर शाकिब उर्फ रियाजू और गैंग सदस्य लालमन के खिलाफ थाना सरायमीर में मु0अ0सं0 215/2026, धारा 2(ख)(1)/3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी संगठित गैंग बनाकर चोरी और नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देते थे तथा इन अपराधों के जरिए आर्थिक, भौतिक एवं दुनियाबी लाभ अर्जित करते थे।

पुलिस के मुताबिक, पूर्व में दोनों आरोपियों को चोरी और नकबजनी से जुड़े मामलों की विवेचना के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उनके कब्जे से चोरी का माल भी बरामद किया गया था। आपराधिक गतिविधियों के आधार पर अब दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

पुलिस के अनुसार, गैंग लीडर शाकिब पुत्र रियाजूद्दीन उर्फ रियाजू, निवासी नई बाजार, थाना सरायमीर के खिलाफ आजमगढ़ में चोरी, नकबजनी, अवैध शस्त्र, एनडीपीएस और आबकारी अधिनियम समेत कुल 08 मुकदमे दर्ज हैं।

वहीं गैंग सदस्य लालमन पुत्र हरिनाथ, निवासी खरेवा, थाना सरायमीर के खिलाफ चोरी, नकबजनी और आबकारी अधिनियम समेत कुल 04 अभियोग पंजीकृत हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

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