संवाददाता जाबिर शेख
आजमगढ़। रानी की सराय थाना क्षेत्र के गाहूखोर गोबरही स्थित मंदिर परिसर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर लाइसेंसी शस्त्र से हर्ष फायरिंग करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच में फायरिंग की पुष्टि होने के बाद जिलाधिकारी आजमगढ़ ने संबंधित शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया।
पुलिस के अनुसार वायरल वीडियो की जांच के दौरान फायरिंग करने वाले व्यक्ति की पहचान अरविन्द कुमार मिश्रा पुत्र रामझलक मिश्रा, निवासी गाहूखोर गोबरही के रूप में हुई। उसके नाम एसबीबीएल गन संख्या 18PGN-03621 तथा शस्त्र लाइसेंस संख्या 160/02 दर्ज था। हर्ष फायरिंग के मामले में रानी की सराय थाने में उसके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज किया गया था।
प्रकरण में पुलिस आख्या और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की गई। नियमानुसार लाइसेंसधारी को सुनवाई का अवसर देते हुए उसका पक्ष भी सुना गया। समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के परीक्षण के बाद जिलाधिकारी आजमगढ़ ने 19 अगस्त 2026 को शस्त्र लाइसेंस संख्या 160/02 निरस्त कर दिया।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि लाइसेंसी शस्त्रों के दुरुपयोग, हर्ष फायरिंग तथा लोकशांति एवं लोकसुरक्षा को प्रभावित करने वाले मामलों में नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
Post a Comment