परिषदीय विद्यालयों में बाहरी व्यक्तियों और यू-ट्यूबर के प्रवेश संबंधी आदेश निरस्त



संवाददाता जाबिर शेख 

आजमगढ़। परिषदीय विद्यालयों में बाहरी व्यक्तियों एवं यू-ट्यूबर के प्रवेश तथा फोटो-वीडियोग्राफी को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक ने 31 जुलाई 2026 को जारी किए गए आदेश को निरस्त कर दिया है। बीएसए कार्यालय की ओर से 20 अगस्त को जारी निरस्तीकरण आदेश में कहा गया है कि पूर्व में जारी आदेश की पुनः समीक्षा के बाद उसे निरस्त किया जाना उचित पाया गया।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि कतिपय बाहरी अनाधिकृत व्यक्तियों एवं यू-ट्यूबर द्वारा परिषदीय विद्यालयों में प्रवेश कर विद्यालय एवं स्टाफ के फोटो-वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन्हीं शिकायतों के दृष्टिगत 31 जुलाई 2026 को पत्रांक 8508-15/2026-27 के माध्यम से विद्यालयों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश तथा फोटो-वीडियोग्राफी आदि के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे।
अब उक्त आदेश की पुनः समीक्षा के बाद बीएसए ने 31 जुलाई 2026 को जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। निरस्तीकरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
बीएसए के इस फैसले के बाद 31 जुलाई को जारी किए गए प्रतिबंधात्मक निर्देश प्रभावी नहीं रहेंगे। पूर्व आदेश का उद्देश्य विद्यालयों में अनधिकृत प्रवेश एवं फोटो-वीडियोग्राफी के कारण पठन-पाठन प्रभावित होने तथा शिक्षक पद की गरिमा को ठेस पहुंचने की स्थिति को रोकना था। अब समीक्षा के बाद विभाग ने उक्त आदेश को वापस लेने का निर्णय लिया है।

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