दिल्ली भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शेयर बाजारों को वित्तीय नतीजों को जमा करने संबंधी अपने विनियमनों के अंतर्गत सूचीबद्ध ऋण साधन वाले नगर पालिकाओं की समय सीमा में छूट दी है।
जारी किए गए नए नियमों के अंतर्गत, सूचीबद्ध नगर पालिकाओं को अब बिना ऑडिट वाले पहली छमाही के नतीजे 60 दिनों के भीतर जमा करने होंगे, जबकि पहले यह समय-सीमा 45 दिन थी।
मिडिया रिपोर्ट एम एस जाविर
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