जौनपुर दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ की कार्यकारिणी के वर्ष 2026 के चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आचार संहिता जारी कर दी गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद सिंह एडवोकेट ने सभी प्रत्याशियों एवं उनके समर्थकों से आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। आचार संहिता के तहत 21 अगस्त 2026 से चुनाव परिणाम घोषित होने तक संघ परिसर, पं. मुरलीधर उपाध्याय भवन परिसर तथा दीवानी न्यायालय परिसर में पोस्टर, बैनर, पंपलेट, माइक अथवा किसी अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र से चुनाव प्रचार पर रोक रहेगी। प्रत्याशी या उनके समर्थक किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र या घातक वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। मतदाताओं के साथ दुर्व्यवहार, भय या दबाव बनाने तथा परिसर में प्रदर्शन और नारेबाजी भी प्रतिबंधित रहेगी मतदान के दिन संघ भवन के अंदर, प्रवेश द्वार तथा भवन से 50 फीट की दूरी तक चुनाव प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन करने पर संबंधित प्रत्याशी की प्रत्याशिता समाप्त की जा सकती है। संघ परिसर में चुनाव संबंधी बैठक के लिए तख्त, कुर्सी, मेज अथवा अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल करने पर भी रोक रहेगी।
प्रत्याशी संघ परिसर के बाहर पोस्टकार्ड आकार के प्रचार पत्र का इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन चुनाव के दिन परिसर या गेट पर प्रचार सामग्री का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा मतपत्र की मोबाइल फोन से फोटो खींचना गंभीर रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
चुनाव के दिन संघ परिसर, उसके द्वार अथवा मार्ग पर दोपहिया या चारपहिया वाहन खड़ा करने और आवागमन में बाधा उत्पन्न करने पर भी रोक रहेगी। चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशी या समर्थक के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रत्याशिता निरस्त की जा सकती है।
मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक प्रत्याशी को नामांकन पत्र के साथ आचार संहिता की प्रति उपलब्ध कराई जा रही है और इसे सूचना पट्ट पर भी चस्पा कर दिया गया है। संघ परिसर या दीवानी न्यायालय परिसर में लगाए गए किसी भी पोस्टर अथवा बैनर को 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित समय में सामग्री नहीं हटाने पर इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए प्रत्याशिता निरस्त की जा सकती है।
मिडिया रिपोर्ट ए के सिह
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