नाबालिग दुष्कर्म मामले में कोर्ट सख्त एसआई की गैरहाजिरी पर डीआईजी आजमगढ़ तलब





आजमगढ़। नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म एवं जान से मारने की धमकी के एक मामले की सुनवाई के दौरान साक्षी के रूप में उपस्थित न होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट प्रथम ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने आजमगढ़ के पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) सुनील कुमार सिंह को व्यक्तिगत रूप से तलब करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि उनके विरुद्ध पुलिस एक्ट की धारा 29 के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए।
मामला वर्ष 2021 में बलिया जनपद के दुबहड़ थाना क्षेत्र में दर्ज नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म, छेड़खानी तथा जान से मारने की धमकी देने के मुकदमे से जुड़ा है। इस मामले में आरोपी पीयूष पाठक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
प्रकरण के तत्कालीन विवेचक एसआई अखिलेश यादव, जो वर्तमान में आजमगढ़ के कंधरापुर स्थित रिजर्व पुलिस लाइंस में तैनात हैं, को न्यायालय में साक्ष्य हेतु कई बार तलब किया गया था। न्यायालय के अनुसार, उनके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस, गिरफ्तारी वारंट जारी करने तथा वेतन रोकने तक के आदेश पारित किए जा चुके हैं। इसके बावजूद वे न तो न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही अनुपस्थिति के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।
एसआई की लगातार गैरहाजिरी और न्यायालय के आदेशों की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट प्रथमकांत ने डीआईजी आजमगढ़ को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है तथा संबंधित मामले में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

Post a Comment

Previous Post Next Post