संवाददाता जाबिर शेख
आजमगढ़। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए परिवहन विभाग ने जनपद में बड़ी कार्रवाई की है। परमिट, फिटनेस सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों का नवीनीकरण न कराने वाले 544 स्कूली वाहनों का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही ऐसे वाहनों के विरुद्ध विशेष सघन जांच अभियान भी शुरू कर दिया गया है।
सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) ने बताया कि विद्यालय प्रबंधन को समय-समय पर वाहनों के परमिट, फिटनेस, बीमा, कर, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, पंजीयन, अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार किट, जीपीएस, स्पीड गवर्नर तथा अन्य अनिवार्य सुरक्षा मानकों को पूरा करने के निर्देश दिए गए थे। विभाग की ओर से विभिन्न विद्यालयों को कम से कम छह बार नोटिस भी जारी किए गए।
उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से 31 मई तक परिवहन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने विद्यालयों का निरीक्षण कर वाहन संबंधी कमियों से प्रबंधन को अवगत कराया था। इसके बावजूद कई विद्यालयों ने वाहनों के परमिट एवं फिटनेस का नवीनीकरण नहीं कराया, जिसके चलते 544 वाहनों का पंजीकरण निलंबित करने की कार्रवाई की गई।
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभियान के दौरान जिन स्कूली वाहनों के दस्तावेज अधूरे या अवैध पाए जाएंगे अथवा जो निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत चालान, वाहन सीज करने सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय प्रबंधन की होगी।
विभाग ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों को केवल उन्हीं स्कूली वाहनों से विद्यालय भेजें जिनके सभी आवश्यक दस्तावेज वैध हों और सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन किया गया हो। साथ ही विभाग द्वारा ऐसे वाहनों की सूची भी सार्वजनिक की जा रही है जिनके दस्तावेज अधूरे हैं। विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि अपूर्ण प्रपत्र वाले किसी भी वाहन का संचालन किसी भी परिस्थिति में न किया जाए।
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