LPG गैस सिलेंडर को लेकर बदले नियम, 1 जुलाई से इन उपभोक्ताओं की नहीं होगी बुकिंग, PNG होगा अनिवार्य



संवाददाता जाबिर शेख 

केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने नया नियम जारी किया है। अब जिन घरों में पाइप्ड नैचुरल गैस (PNG) का कनेक्शन है, वे घरेलू LPG कनेक्शन नहीं रख सकेंगे। ऐसे उपभोक्ताओं को अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। आगरा में इस नियम के तहत 70 हजार से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने पड़ सकते हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि 1 जुलाई 2026 से इन घरों में एलपीजी गैस सिलिंडर की सप्लाई बंद हो जाएगी। पूर्ति विभाग ने ग्रीन गैस लिमिटेड से दोनों कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं की सूची मांगी है। नए नियम के मुताबिक यूपी में पीएनजी वाले लोग अब एलपीजी नहीं रख पाएंगे। दोहरे कनेक्शन में एलपीजी को बंद कर दिया जाएगा।

300 मीटर के दायरे में पीएनजी लाइन तो कनेक्शन अनिवार्य

जिन गलियों, मोहल्लों या कॉलोनियों में पीएनजी की पाइप लाइन बिछी हुई है, वहां रहने वाले लोगों को पीएनजी कनेक्शन लेना जरूरी हो गया है। अगर घर से 300 मीटर के अंदर पीएनजी की लाइन है, तो उपभोक्ता को एक हफ्ते के अंदर कनेक्शन मिल सकता है। नए कनेक्शन के लिए छह हजार रुपये जमानत राशि जमा करानी होगी। ग्रीन गैस लिमिटेड के अधिकारी ने बताया कि अगले तीन महीने में आगरा में 25 हजार नए पीएनजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में पांच हजार कनेक्शन दिए जाएंगे।


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