संवाददाता जाबिर शेख
आजमगढ़ जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाते हुए कड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन और जिला मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार की स्वीकृति के बाद अपराधी प्रवृत्ति के लोगों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है।
इसी क्रम में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए शस्त्र लाइसेंस धारकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक कुल 71 शस्त्र लाइसेंस निरस्त अथवा निलंबित किए जा चुके हैं। ताजा कार्रवाई में सिधारी थाना क्षेत्र के भदुली गांव निवासी शंकर प्रसाद योगाचार्य का रिवाल्वर/पिस्टल लाइसेंस निरस्त किया गया है। प्रशासन का मानना है कि ऐसे व्यक्तियों के पास शस्त्र रहना जनहित और जनसुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।
वहीं, अपराध नियंत्रण के तहत गुण्डा एक्ट के अंतर्गत भी सख्त कदम उठाए गए हैं। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन द्वारा मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अवधेश चौहान और बबलू चौहान के साथ-साथ पवई थाना क्षेत्र के सुरेन्द्र यादव के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें आगामी छह माह तक संबंधित थानों में नियमित रूप से हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया है। इन सभी के आपराधिक इतिहास को देखते हुए प्रशासन ने इनके गतिविधियों पर निगरानी जरूरी समझी है, ताकि भविष्य में किसी भी अपराध पर अंकुश लगाया जा सके।
इसके अलावा गंभीर अपराधों में संलिप्त अपराधियों के खिलाफ जिलाबदर की भी कार्रवाई की गई है। सिधारी थाना क्षेत्र के विशाल यादव उर्फ प्रिंस और सूरज यादव, अहरौला थाना क्षेत्र के हरिश्चंद्र यादव तथा फूलपुर थाना क्षेत्र के बृजभान यादव, इंतजार और इस्तेखार उर्फ इश्तेखार को गुण्डा अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि के लिए जनपद की सीमा से बाहर कर दिया गया है। इन पर गैंगेस्टर, गोवध, बलवा, लूट, हत्या के प्रयास, चोरी, गृहभेदन, आर्म्स एक्ट और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर मामलों में संलिप्तता पाई गई है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने स्पष्ट कहा है कि जनपद में अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों की लगातार निगरानी की जा रही है और जिनसे आम जनता की सुरक्षा को खतरा है, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
इसी क्रम में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए शस्त्र लाइसेंस धारकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक कुल 71 शस्त्र लाइसेंस निरस्त अथवा निलंबित किए जा चुके हैं। ताजा कार्रवाई में सिधारी थाना क्षेत्र के भदुली गांव निवासी शंकर प्रसाद योगाचार्य का रिवाल्वर/पिस्टल लाइसेंस निरस्त किया गया है। प्रशासन का मानना है कि ऐसे व्यक्तियों के पास शस्त्र रहना जनहित और जनसुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।
वहीं, अपराध नियंत्रण के तहत गुण्डा एक्ट के अंतर्गत भी सख्त कदम उठाए गए हैं। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन द्वारा मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अवधेश चौहान और बबलू चौहान के साथ-साथ पवई थाना क्षेत्र के सुरेन्द्र यादव के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें आगामी छह माह तक संबंधित थानों में नियमित रूप से हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया है। इन सभी के आपराधिक इतिहास को देखते हुए प्रशासन ने इनके गतिविधियों पर निगरानी जरूरी समझी है, ताकि भविष्य में किसी भी अपराध पर अंकुश लगाया जा सके।
इसके अलावा गंभीर अपराधों में संलिप्त अपराधियों के खिलाफ जिलाबदर की भी कार्रवाई की गई है। सिधारी थाना क्षेत्र के विशाल यादव उर्फ प्रिंस और सूरज यादव, अहरौला थाना क्षेत्र के हरिश्चंद्र यादव तथा फूलपुर थाना क्षेत्र के बृजभान यादव, इंतजार और इस्तेखार उर्फ इश्तेखार को गुण्डा अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि के लिए जनपद की सीमा से बाहर कर दिया गया है। इन पर गैंगेस्टर, गोवध, बलवा, लूट, हत्या के प्रयास, चोरी, गृहभेदन, आर्म्स एक्ट और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर मामलों में संलिप्तता पाई गई है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने स्पष्ट कहा है कि जनपद में अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों की लगातार निगरानी की जा रही है और जिनसे आम जनता की सुरक्षा को खतरा है, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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