जिले में 9500 PNG उपभोक्ताओं को सरेंडर करना होगा LPG कनेक्शन



जिला संवाददाता सरफराज मुअज्जबी 

आजमगढ़ जिले में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) सुविधा मिलने के बाद अब उपभोक्ताओं को अपने LPG गैस कनेक्शन सरेंडर करने होंगे। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार जिन घरों में पीएनजी कनेक्शन लिया जाएगा, उन्हें एलपीजी कनेक्शन छोड़ना होगा। ये जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी सीमा सिंह ने बताया कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इशके तहत जिले के 9500 पीएनजी उपभोक्ताओं को एलपीजी कनेक्शन छोड़ना होगा। 
शहर में पहले चरण के तहत करीब 389 किलोमीटर क्षेत्र में पीएनजी बिछाई जा चुकी है। इसके अंतर्गत अब तक लगभग 9500 घरों में कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इनमें बलरामपुर, सिधारी, आराजीबाग, हीरापट्टी, शिवाजी नगर सहित नगर के अन्य इलाके शामिल हैं। टोरेंट गैस के अधिकारी के अनुसार चौक क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में गैस आपूर्ति बहाल है। 
अधिसूचना के अनुसार यह अनिवार्य नहीं है कि हर उपभोक्ता पीएनजी ही ले। कोई उपभोक्ता पीएनजी कनेक्शन नहीं लेना चाहता, तो वह अपना एलपीजी कनेक्शन जारी रख सकता है। लेकिन जिन घरों में पीएनजी कनेक्शन सक्रिय होगा, उन्हें एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। गैस कंपनियों और वितरक एजेंसियों को भी इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पीएनजी नियामक बोर्ड ने उन घरों का विवरण मांगा है, जहां पाइपलाइन के माध्यम से गैस पहुंच चुकी है। यह जानकारी जिला प्रशासन को भेजी जाएगी, जिसके बाद उपभोक्ताओं से एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कराने की प्रक्रिया शुरू होगी।

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