जिला संवाददाता सरफराज मुअज्जबी
आजमगढ़ में घरेलू गैस आपूर्ति को लेकर चल रही जांच के बीच बिलरियागंज ब्लॉक स्थित तौहीद इंडेन ग्रामीण वितरक, बनकट पर बड़े पैमाने पर अनियमितता और कालाबाजारी का मामला सामने आया है। प्रशासनिक जांच में 642 गैस सिलेंडरों के स्टॉक में भारी गड़बड़ी पाए जाने के बाद गोदाम को सील कर दिया गया है और एजेंसी संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
जिलाधिकारी के निर्देश पर 16 मार्च 2026 को आपूर्ति विभाग की टीम, सप्लाई इंस्पेक्टर संतोष शर्मा के नेतृत्व में, संबंधित गैस एजेंसी के गोदाम पर औचक निरीक्षण करने पहुंची। जांच के दौरान कार्यालय खुला मिला, लेकिन ऑपरेटर ने बताया कि 10 मार्च से गैस की आपूर्ति नहीं हुई है और पिछले छह दिनों से वितरण पूरी तरह बंद है।
स्टॉक रजिस्टर और वास्तविक स्थिति के मिलान में बड़ा अंतर सामने आया। रिकॉर्ड के अनुसार गोदाम में 724 घरेलू (14.2 किग्रा) सिलेंडर होने चाहिए थे, लेकिन मौके पर केवल 276 खाली सिलेंडर ही पाए गए। अन्य श्रेणियों में भी भारी कमी मिली। जांच में 14.2 किग्रा के 599 सिलेंडर, 19 किग्रा के 43 सिलेंडर और 5 किग्रा के 5 सिलेंडर कम पाए गए।
ऑनलाइन स्टॉक और भौतिक स्टॉक में भी बड़ा अंतर पाया गया, जिससे कालाबाजारी की आशंका और मजबूत हो गई। गोदाम के केयरटेकर रफीउल्लाह ने भी स्वीकार किया कि गोदाम में कुल 417 सिलेंडर ही मौजूद थे और सभी खाली थे।
जांच के दौरान निर्गमन रजिस्टर में सिलेंडरों के वितरण की प्रविष्टियां तो दर्ज मिलीं, लेकिन संबंधित हॉकरों के हस्ताक्षर नहीं पाए गए, जिससे वितरण प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए उपजिलाधिकारी सगड़ी, क्षेत्राधिकारी सगड़ी और पुलिस बल की मौजूदगी में गोदाम को सील कर दिया गया। सभी सिलेंडरों को पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया है।
प्राथमिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि एजेंसी संचालकों द्वारा नाजायज लाभ कमाने के उद्देश्य से सिलेंडरों की कालाबाजारी की गई, जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उल्लंघन है। जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद एजेंसी संचालक तौहीद और शबाना बानो के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनहित से जुड़े आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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