संवाददाता मोहम्मद यासिर
आजमगढ़ सरायमीर-जनपद आजमगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गोमांस व अन्य उपकरण के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के द्वारा अपराध रोक थाम हेतु वाहन और संदिग्ध व्यक्ति की चेकिंग व वारंटी व्यक्तियों के गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 26.02.2026 को थाना सरायमीर उपनिरीक्षक धीरज कुमार हमराहियों कांस्टेबल शशिकान्त तिवारी , हेड कांस्टेबल विद्याकान्त सिंह, हेड कांस्टेबल संतोष यादव, महिला कांस्टेबल संजू सिंह के साथ क्षेत्र का भ्रमण कर सिकरौर सहबरी बाजार में मौजूद थे। कि मुखबिर स मिली की बखरा गाँव का मो0 दानिश पुत्र मो0 तौकीर भैस के मांस के साथ गौवंश को काट कर उसके मांस की बिक्री करता है। सूचना मिलते ही उपनिरीक्षक धीरज कुमार मय फोर्स हैदराबाद से बखरा जाने वाले मार्ग पर पहुंच कर बखरा गांव की ओर से आ रहे आटो रिक्शा को रुकवाना चाहा। पुलिस वालो के देखकर आटो चालक अपने आटो से भागने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा भाग रहे व्यक्ति की घेराबंदी कर पकड़ लिया गया । पकडे गये व्यक्ति से पुलिस ने पूछताछ कि तो वह अपना नाम पता मो0दानिश पुत्र मो0 तौकीर निवासी बखरा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ बताया ।आटो की तलाशी लेने पर पीछे वाली सीट के पास एक झोले में गोवंश का कटा हुआ सिर बरामद हुआ। मोहम्मद दानिश ने बताया कि मैने अपनी पत्नी रहनुमा बानो के नाम से दानिश एग्रो फूड्स नामक फर्म का लाईसेन्स लिया हूं उसी की आड़ मे पैसे की लालच मै तथा मेरी पत्नी रहनुमा बानो व यासीन पुत्र वसीम उर्फ भकालू निवासी बरगी मानीकला थाना खेतासराय जनपद जौनपुर मिल कर हम लोग गोवंश को पकड़ कर अपने घर मे काटते है तथा मांस को छोटे व बडे टुकडो मे काट कर हम लोग आसप गांव में बेचते हैं। मोहम्मद दानिश के घर दबिश दी गई तो एक व्यक्ति तेजी से पीछे के दरवाजे से भाग गया और उसकी पत्नी भी कहीं हट गई। घर में तलाशी लेने पर 03 अदद चापड़ 03 चाकू एक अदद इलेक्ट्रानिक तराजू, छोटा ,एक अदद इलेक्ट्रानिक तराजू बड़ा, एक अदद लोहे का राड व दो अदद लोहे का कुण्डा , एक अदद लकड़ी का ठीहा विक्री के 120 सिक्के 10रु0 के व 20 सिक्के 02 रुपये के कुल 1220 रुपये व एक अदद स्टील की कटोरी 03 पैकेट काली पन्नी व एक पैकेट खुली हुई करीब 21 किलो 400 ग्राम गोवंश मांस बरामद हुआ। पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्ति मोहम्मद दानिश को बरामद सामान के साथ स्थानीय थाना में लाकर धारा 3/5/8गोवध निवारण अधिनियम व 4/25 शस्त्र अधिनियम तहत मुकदमा दर्ज कर अन्य वैधानिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय भेजा।
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