मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस विभाग में स्टाफ की कमी को दूर करने और जांच प्रक्रिया को मजबूती देने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 180(1) के तहत एक अधिसूचना जारी कर हेड कॉन्स्टेबल और कुछ योग्य पुलिस कांस्टेबलों को आपराधिक मामलों की जांच में सहयोग करने की अनुमति दी है।
नए नियमों के तहत, कोई भी हेड कॉन्स्टेबल और उससे ऊपर का अधिकारी जांच अधिकारी की सहायता कर सकता है। साथ ही, कुछ शर्तों को पूरा करने वाले कांस्टेबलों को भी यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके लिए कांस्टेबल को निम्नलिखित योग्यताएं पूरी करनी होंगी:
स्नातक डिग्री धारक होना,कम से कम 7 वर्षों की सेवा पूरी करना,
नासिक के डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल से 6 हफ्तों का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना और परीक्षा पास करना
सरकार का यह कदम राज्य में पुलिस जांच की क्षमता को बढ़ाने और लंबित मामलों को तेजी से सुलझाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। यह अधिसूचना पहले जारी सभी पुराने आदेशों को निरस्त करती है और प्रभावी रूप से लागू मानी जाएगी
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