अधिवक्ताओं कि कोशिश रंग लाई




संवाददाता सुभाष शास्त्री

वाराणसी युवा सरकारी शिक्षक के साथ हुई साइबर ठगी के प्रकरण में होल्ड की गई धनराशि को न्यायालय ने किया अवमुक्त, शिक्षक के पक्ष में जारी किया आदेश द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी की अदालत ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए साइबर ठगी के शिकार युवा सरकारी शिक्षक के पक्ष में होल्ड की गई धनराशि को अवमुक्त किए जाने का निर्देश प्रदान किया प्रार्थी/वादी की ओर से अधिवक्तागण अवनीश सिंह एवं मिनहाज़ अहमद द्वारा पक्ष रखा गया। अधिवक्ताओं ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के साथ कुल ₹1,28,000/- (एक लाख अठ्ठाईस हजार रुपये) की साइबर ठगी की गई, जिसमें से धनराशि होल्ड की स्थिति में है। अतः यह न्यायहित एवं तर्कसंगत होगा कि उक्त होल्ड धनराशि को प्रार्थी के पक्ष में अवमुक्त किया जाए।


Post a Comment

Previous Post Next Post