दक्षिण मुंबई के एक बिल्डर के अपहरण के मामले में सात आरोपियों के विरुद्ध होगी मकोका के तहत करवाई


संवाददाता,,,सगीर अंसारी 

मुंबई: अपराध शाखा ने दक्षिण मुंबई स्थित बिल्डर हिफज़ुर रहमान अंसारी के अपहरण और जबरन वसूली के मामले में गैंगस्टर मोहम्मद इलियास अब्दुल अजीज खान उर्फ ​​बचकाना सहित सात लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत करवाई की है।

 बचकाना और उसके साथियों ने 23 नवंबर को भायखला से अंसारी का अपहरण कर लिया और उसके परिवार से 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी।  मामले में एफआईआर दर्ज होते ही भायखला पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया और क्राइम ब्रांच ने बचकाना और अन्य को गिरफ्तार किया था.

 एक अधिकारी ने बताया कि बचकाना के खिलाफ डकैती, मारपीट और हत्या की साजिश समेत तीन दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं।

 पुलिस ने अब तक बचकाना, नौशाद शेख (26), वाजिद यासीन शेख (43), करीम वाजिद खान (41), आलमगीर अलीमुद्दीन मलिक (37) और मजहर शाखिर उर्फ ​​शानू शाह को गिरफ्तार किया है।  सातवां आरोपी शफीक शोकिन शाहंद फरार है.

 अपराध शाखा के डीसीपी राज तिलक रोशन ने कहा कि संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध शाखा) लख्मी गौतम ने मकोका की मंजूरी दे दी है और इसे आरोपियों के खिलाफ लागू किया गया है।  अब हमें अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा और आदेश मिलने के बाद।  बचकाना की हिरासत जेल से ली जाएगी और मकोका केस लेने के लिए उसे फिर से अदालत में पेश किया जाएगा।

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