रिस्ते मे बाधा डालने वाले प्रेमिका के पति की प्रेमी ने की हत्या, लाश को घोड़बंदर के जंगल मे दफनाया


संवाददाता,,,सगीर अंसारी 

मुंबई: रिश्ते मे बाधा डालने वाले  38 वर्षीय एक व्यक्ति को कथित तौर पर उसकी पत्नी के प्रेमी ने हत्या कर दिया।  हत्यारे ने बाद में मृतक पति के शरीर को एक बोरे में डाल कर उसे अपने स्कूटर पर लाद कर उसे बोरीवली से घोड़बंदर रोड तक लेजकर उसे जंगल में दफ़न कर दिया

  इसे आत्महत्या का रूप देने केलिए हत्यारे ने पीड़ित के मोबाइल फोन से उसके संपर्कों को एक झील के वीडियो के साथ एक संदेश भेजा ताकि उनको  यह आभास हो  जाए की वह झील में कूद गया जानकारी के अनुसार हत्या का मामला उस समय सामने आया जब 2 जून को पीड़िता की पत्नी उर्मिला देवड़ा ने समता नगर थाने में पति के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी उर्मिला ने पुलिस को बताया कि उसे और उसके कुछ रिश्तेदारों को पीड़ित दिनेश पोसाराम प्रजापति का एक संदेश मिला जिसमें वह कह रहा था कि वह अपनी गलती के कारण आत्महत्या कर रहा है

 वीडियो में एक झील का वीडियो था  पुलिस ने बाद में प्रजापति की तलाश शुरू की।  उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें प्रजापति को बोरीवली पूर्व में राजेंद्र नगर इलाके में एक घर में एक आदमी के साथ प्रवेश करते हुए दिखा बाद मे केवल दूसरा आदमी अकेले  बोरी के साथ बाहर निकलता दिखा जिसे उसने अपनी मोटरसाइकिल पर रखा और फिर चला गया

पुलिस को पता चला कि संदिग्ध सुरेशकुमार मांगीलाल कुमावत के प्रजापति की पत्नी उर्मिला के साथ अवैध संबंध थे जिसे बाद में उसने कबूल कर लिया। पुलिस के अनुसार कुमावत ने पुलिस को बताया कि वह 1 जून को प्रजापति के साथ बातचीत करने गया था लेकिन उनकी बातचीत लड़ाई में बदल गई जिसके दौरान उसने प्रजापति को हथौड़े से मारा उनकी लड़ाई  कुमावत के प्रजापति की पत्नी के साथ संबंध को लेकर थी

 कुमावत ने पुलिस से कहा कि जब भी वह व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए सड़क मार्ग से राजस्थान जाता था तो उन्हें घोड़बंदर में सड़क के किनारे सुनसान जंगल दिखाई देते थे जिसके कारण उन्हें शव को दफनाने के लिए वहां ले जाना पड़ा सने शव को पेड़ों के बीच मैंग्रोव में दबा दिया जहां से उसने प्रजापति का फोन चालू किया और सभी को संदेश भेजे ताकि यह आत्महत्या जैसा लगे

समता नगर पुलिस ने काशीमीरा पुलिस की मदद से शव को बरामद कर शताब्दी अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। समता नगर पुलिस ने कुमावत के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (अपराध के साक्ष्य को गायब करना या अपराधी को गलत जानकारी देना) सहित अन्य अपराधों का आरोप के तहत मामला दर्ज किया  है।

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