संवाददाता जाबिर शेख
आजमगढ़। फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने और अन्य सरकारी लाभ हासिल करने के आरोपों के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिलाधिकारी आजमगढ़ के आदेश पर तीन शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। इनमें मिर्जा अयाज बेग के दो तथा मो. इबराक खान का एक शस्त्र लाइसेंस शामिल है। प्रशासन ने संबंधित हथियारों को पुलिस अभिरक्षा में रखने के निर्देश भी दिए हैं।
पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में थाना निजामाबाद क्षेत्र से जुड़े प्रकरण में की गई है। आरोप है कि संबंधित व्यक्तियों ने आपसी षड्यंत्र के तहत फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार किए और उनका इस्तेमाल शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किया। इसके अतिरिक्त, फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से अन्य सरकारी लाभ हासिल करने के आरोप भी लगाए गए हैं।
प्रकरण की गंभीरता तथा लोक शांति एवं लोक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए थाना निजामाबाद के प्रभारी निरीक्षक की रिपोर्ट पर क्षेत्राधिकारी सदर, अपर पुलिस अधीक्षक नगर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की संस्तुति के बाद जिलाधिकारी ने 16 अक्टूबर 2026 को आदेश पारित किया। इसके तहत संबंधित तीनों शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की गई।
निलंबित शस्त्र लाइसेंसों में थाना निजामाबाद क्षेत्र के मिर्जापुर गांव निवासी स्वर्गीय मिनहाज के पुत्र मिर्जा अयाज बेग की .32 बोर पिस्टल और .315 बोर राइफल का लाइसेंस शामिल है। इसके अलावा इसी गांव के निवासी इमदाद खान के पुत्र मो. इबराक खान का .32 बोर रिवाल्वर लाइसेंस भी निलंबित किया गया है। मो. इबराक खान का वर्तमान पता मुंबई के ओशिवारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पाटलिपुत्र बताया गया है।
पुलिस के मुताबिक, थाना निजामाबाद में मुकदमा संख्या 177/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। इस मामले में मिर्जा अयाज बेग के विरुद्ध धारा 61(2) बीएनएस के अंतर्गत आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है।
वहीं, मुकदमा संख्या 245/2026 में फर्जी दस्तावेज तैयार करने, उनके आधार पर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने तथा अन्य सरकारी लाभ हासिल करने के आरोपों की जांच की जा रही है। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता और आयुध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है तथा विवेचना जारी है।
जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में थाना निजामाबाद के प्रभारी निरीक्षक को संबंधित हथियारों को पुलिस अभिरक्षा में रखने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई को लोक शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने तथा शस्त्र लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में दस्तावेजों की वैधता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
फिलहाल, मामले में दर्ज मुकदमों की विवेचना जारी है। आरोपों के संबंध में अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।
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