मुंबई में 30 दिन तक ड्रोन और पैराग्लाइडर पर बैन पुलिस कमिश्नर का बड़ा आदेश उल्लंघन पर BNS 223 के तहत केस।





मुंबई, 06 अक्टूबर 2026: आतंकी हमले की आशंका के चलते मुंबई पुलिस ने बड़ा निवारक आदेश जारी किया है।
आदेश CP/XI(6)/163/(10)/2026 के तहत DCP (ऑपरेशंस) अकबर पठाण ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत आदेश दिया है कि 14 अक्टूबर 2026 की रात 12:01 बजे से 12 नवंबर 2026 रात 12 बजे तक मुंबई पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में किसी भी तरह की ड्रोन, रिमोट माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट, पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर, हैंड ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून की उड़ान पर पूरी तरह रोक रहेगी।
पुलिस को आशंका है कि आतंकी / राष्ट्रविरोधी तत्व इनका इस्तेमाल VVIP को निशाना बनाने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने के लिए कर सकते हैं।
इस दौरान सिर्फ मुंबई पुलिस की हवाई निगरानी या DCP (Operations) की लिखित परमिशन वाले ड्रोन को ही छूट मिलेगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले पर भारतीय न्याय संहिता धारा 223 के तहत सजा होगी। यह आदेश सभी पुलिस स्टेशन, ACP, DCP, मनपा वार्ड और तहसील कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर लगाया गया है। 

संवाददाता जावेद शेख।

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