संवाददाता जाबिर शेख
आजमगढ़। मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, आजमगढ़ द्वारा जारी आदेश के अनुसार जनपद में निजी चिकित्सालयों के पंजीकरण एवं नवीनीकरण से संबंधित कार्यों में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। सीएमओ के आदेश के तहत तत्काल प्रभाव से डॉ. मोहनलाल, उप मुख्य चिकित्साधिकारी को द क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट-2010 के अंतर्गत निजी चिकित्सालयों के पंजीकरण/नवीनीकरण तथा झोला-छाप चिकित्सकों से संबंधित मामलों का जनपदीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
इस नियुक्ति के साथ ही अब तक उक्त दायित्व संभाल रहे डॉ. अलिंद कुमार के स्थान पर डॉ. मोहनलाल को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदेश में निर्देशित किया गया है कि डॉ. मोहनलाल तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करते हुए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें।
मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी आदेश की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, सभी अपर एवं उप मुख्य चिकित्साधिकारियों, जनपद के चिकित्सा अधीक्षकों एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी गई है।
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