इलाहाबाद HC सख्त फैसला




इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सार्वजनिक भूमि पर नमाज पढ़ने को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है.

१. कोर्ट ने कहा है कि ऐसी भूमि का उपयोग किसी एक पक्ष द्वारा धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता।

२. हाईकोर्ट ने संभल जिले में गुन्नौर तहसील अंतर्गत इकौना निवासी असीन की याचिका खारिज कर दी है।

कोर्ट ने साफ किया कि सार्वजनिक भूमि पर सभी का समान अधिकार होता है, इसका एकतरफा उपयोग कानूनन स्वीकार्य नहीं है।

मिडिया रिपोर्ट ए के सिंह परमहंस

Post a Comment

Previous Post Next Post