आजमगढ़ जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) कार्यालय की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। लगातार सामने आ रही लापरवाही के मामलों के बीच मंगलवार को हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए DIOS पर 50 हजार रुपये का जुर्माना ठोक दिया।
मामला तपेश्वरी इंटर कॉलेज, सरदहा के सेवानिवृत्त शिक्षक मिश्रीलाल से जुड़ा है। आरोप है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोर्ट में काउंटर दाखिल नहीं किया गया, जिस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही देरी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इस फैसले के बाद DIOS कार्यालय में हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले शिब्ली इंटर कॉलेज से जुड़े मामले में भी हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की थी, जहां तत्कालीन और कार्यवाहक DIOS की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए थे।
ताजा मामले को लेकर लोगों के बीच चर्चा है कि पूर्व अधिकारियों और संबंधित पटल प्रभारी की लापरवाही का असर अब सामने आ रहा है।
वहीं, जिला विद्यालय निरीक्षक अजय कुमार गुप्ता* ने कहा कि कोर्ट का आदेश संज्ञान में आ गया है और तीन सप्ताह की तय समय सीमा से पहले सभी अभिलेखों का गहन अध्ययन कर उचित काउंटर दाखिल कर दिया जाएगा।
संवाददाता एम एस जाबिर
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