संवाददाता मोहम्मद यासिर
आजमगढ़ सरायमीर थाना पुलिस ने धारा 64(1)व अन्य धाराओं से सम्बंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 01.03.2026 को वादिनि निवासी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ने थाना सरायमीर में प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया कि दिनांक 26.02.26 को समय करीब 8.30 बजे आमिर पुत्र इरशाद निवासी पठान टोला थाना सरायमीर आजमगढ ने मुझसे बलात्कार करने का चाहा मैं उसका विरोध कि तो गंदी गंदी गाली देते हुए जान मारने की धमकी दी पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर धारा 64(1), 352,351(3) BNS के तहत आमिर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। दिनांक 02.03.2026 को उपनिरीक्षक पंकज कुमार शुक्ला ने हेड कांस्टेबल विजय तिवारी के साथ अपराध रोक थाम हेतु क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे। मुखबिर से सूचना मिली की धारा 64(1)/352/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त खरेवाँ मोड पर खड़ा है उपनिरीक्षक ने सूचना मिलते ही हमराही के साथ खरेवां मोड़ पर पहुंच कर संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ कर पूछताछ कि तो वह अपना नाम-पता आमिर पुत्र इरशाद साकिन पठान टोला थाना सरायमीर आजमगढ बताया पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त को स्थानीय थाना में लाकर अवैधानिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेजा।
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