संवाददाता जाबिर शेख
नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि जिन अपराधों में अधिकतम 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, उनमें पुलिस किसी व्यक्ति को सीधे नहीं कर सकती है गिरफ्तार अगर ऐसे में गिरफ्तारी होनी है तो गिरफ्तारी से पहले ही पुलिस को देना होगा नोटिस बगैर नोटिस के पुलिस नहीं कर सकती है गिरफ्तार,
सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई मामले में आया है सुप्रीम कोर्ट का यह महत्वपूर्ण फैसला जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच की तरफ से सुनाया गया है यह फैसला कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी पुलिस का अधिकार तो है, लेकिन यह कोई मजबूरी या रूटीन प्रक्रिया नहीं है....
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता , 2023 की धारा 35(3) के तहत 7 साल तक की सजा पाने वाले को पहले नोटिस देने का है नियम इस नोटिस के जरिए ही आरोपी को जांच में पेश होने और सहयोग करने के लिए कहा जाता है कोर्ट ने साफ कहा कि भले ही गिरफ्तारी की परिस्थितियां हों, इसके बाद भी तब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है जब तक कि बिल्कुल जरूरी न हो.....
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया है कि पुलिस सिर्फ किसी को पूछताछ के लिए ही नहीं कर सकती है गिरफ्तार गिरफ्तारी तभी की जाए जब पुलिस अधिकारी को ठोस वजह लगे.....
अगर आरोपी ने अपराध किया है और बिना हिरासत में लिए जांच आगे बढ़ाना संभव नहीं है इसके लिए भी पुलिस के पास होना चाहिए ठोस कारण तभी हिरासत में लिया जाना चाहिए पुलिस नहीं चला सकती है अपनी मनमर्जी.....
कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि गिरफ्तारी की शक्ति को पुलिस की सुविधा नहीं, बल्कि एक सख्त कानूनी जरूरत के रूप में देखा जाना चाहिए पहले नोटिस, फिर आखिरी विकल्प के तौर पर होनी चाहिए गिरफ्तारी...
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी जांच में सहयोग न करे तभी उसकी की जा सकती है गिरफ्तारी कोर्ट ने यह भी कहा कि नोटिस के बाद गिरफ्तारी कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक अपवाद है जिसका इस्तेमाल बहुत सोच-समझकर किया जाना चाहिए.....
पुलिस अधिकारियों को लेकर कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे गिरफ्तारी की शक्ति का इस्तेमाल संयम और जिम्मेदारी के साथ करेंगे.सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सीधा फायदा आम नागरिकों को मिलेगा अब 7 साल तक की सजा वाले मामलों में बिना वजह गिरफ्तारी नहीं होगी पहले नोटिस मिलेगा अगर पुलिस गिरफ्तारी पर अड़ी है तो उन्हें बताने होंगे मजबूत कारण।।।।।।
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