अब प्रदेश में बिना पैन कार्ड के किसी भी अचल संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी


संवाददाता ए के सिंह 


लखनऊ यूपी सरकार ने संपत्ति रजिस्ट्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में बिना पैन कार्ड के किसी भी अचल संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।
आदेश के मुताबिक, जमीन, मकान या फ्लैट की खरीद-फरोख्त के लिए खरीदार और विक्रेता दोनों को पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा सरकार का कहना है कि यह कदम बेनामी संपत्ति, काले धन और संदिग्ध लेनदेन पर रोक लगाने और रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है नए नियम से अब प्रॉपर्टी डील में जवाबदेही और निगरानी और मजबूत होगी।

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