नई दिल्ली साल में 5 बार तोड़ा ट्रैफिक नियम, रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित या रद्द कर दिया जाएगा लाइसेंस CCTV' के जरिए ऑटो-जेनरेटेड ई-चालान भी भेजे जाएंगे, चालक को 45 दिनों के भीतर चालान भरना होगा या उसे अदालत में चुनौती देनी होगी अब यदि कोई चालक एक साल के भीतर 5 या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) 3 महीने के लिए निलंबित या रद्द किया जा सकता है।
मिडिया रिपोर्ट के हवाले से मिली खबर सूत्रों से ए के सिंह।
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