संवाददाता जावेद शेख
मुंबई : नागपाड़ा, इलाके में कई टूर्स एंड ट्रैवल्स एजेंसियां विदेश में नौकरी दिलाने के बहाने भारतीय नागरिकों को खुलेआम धोखा दे रही हैं। भले ही ऐसी एजेंसियों के पास विदेश मंत्रालय, दिल्ली से ज़रूरी लाइसेंस नहीं है, जो भारतीय नागरिकों को नौकरी के लिए विदेश भेजने के लिए ज़रूरी है, फिर भी वे विदेश जाने के इच्छुक लोगों से गैर-कानूनी तरीके से पैसे ले रही हैं और उन्हें धोखा दे रही हैं, क्राइम ब्रांच, रूम-1, G.A.V., मुंबई को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के तहत आने वाले प्रोटेक्टर ऑफ़ इमिग्रेंट्स, बांद्रा, मुंबई से एक गोपनीय जानकारी मिली थी। मिली गोपनीय जानकारी के अनुसार, 03/12/2025 को क्राइम डिटेक्शन ब्रांच, K.D.C.-1, G.A.V., मुंबई और प्रोटेक्टर ऑफ़ इमिग्रेंट्स, बांदा, मुंबई के ऑफिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इमिग्रेशन एक्ट के सेक्शन 35 के तहत K.D. शॉपिंग सेंटर, नागपाड़ा, मुंबई में एक जॉइंट रेड की। रेड के दौरान, कुल 09 जगहों पर रेड की गई, जो इमिग्रेशन एक्ट 1983 का उल्लंघन करते हुए बिना वैलिड रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के भारतीय नागरिकों को गैर-कानूनी तरीके से नौकरी के लिए विदेश भेज रहे थे।
रेड के दौरान, जॉइंट टीम ने कुल 238 भारतीय पासपोर्ट और बड़ी मात्रा में अलग-अलग सामान ज़ब्त किया, जिसमें नौकरी के ऑफर लेटर, लॉगबुक, विज़िटिंग कार्ड, रबर स्टैम्प, और विदेश में नौकरी के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म और दूसरे डॉक्यूमेंट शामिल थे।
नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 318(2), 318(4) और इमिग्रेशन एक्ट 1983 के सेक्शन 10, 24 के तहत केस रजिस्टर किया गया है और केस को आगे की जांच के लिए सेल 01, G.P.S.G.A.V. में ले जाया गया है।
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