संवाददाता ए के सिंह
नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी से संबंधित स्वतः संज्ञान मामले में 26 सितंबर को आदेश पारित करेगा। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह मुद्दा निगरानी का है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में मानवाधिकारों के हनन को रोकने के लिए पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन, सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं, मुख्य द्वार, लॉक-अप, गलियारों, लॉबी और रिसेप्शन के साथ-साथ लॉक-अप रूम के बाहर के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, ताकि कोई भी हिस्सा छिपा न रहे।
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