बिना उपभोक्ता की सहमति के ना बदलें स्मार्ट मीटर,, इंदु सिंह




संवाददाता आर के सिंह 

जौनपुर समाचार पत्रों के अनुसार जो जानकारी मुझे है कि उत्तर प्रदेश में नए और सरकारी कनेक्शन के लिए स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य है, लेकिन कुछ उपभोक्ता संगठनों के अनुसार, पुराने उपभोक्ताओं को बिना लिखित सहमति के जबरन स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जा सकता है।उक्त बातें व्यापार मंडल के प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष इंद्रभान सिंह इंदु ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कही है।
जिलाध्यक्ष इंदु सिंह ने आगे कहा कि मुझे ये भी जानकारी मिली है कि स्मार्ट मीटर पर उपभोक्ताओं का विश्वाश नहीं है, क्योंकि बिजली का जो चार्ज स्मार्ट मीटर से आ रहा है सामान्य बिजली मीटर से कहीं ज़्यादा अधिक है।इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में याचिकाएं भी लंबित है।
प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंदु सिंह ने कहा कि जहां तक मुझे जानकारी है कि उपभोक्ता परिषद एवं नियामक आयोग भी स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लगाए या बदले जाने के पक्ष में नहीं हैं।
इसलिए मैं उपभोक्ताओं के हित में ज़िला प्रशासन से मांग करता हूं कि स्मार्ट मीटर लगाए अथवा बदले जाने के लिए किसी को बाध्य ना करें।
स्मार्ट मीटर पर जनता का विश्वाश हासिल करने हेतु एवं लाभ हानि पर वर्कशॉप का आयोजन कर उपभोक्ताओं को जागृत किया जाए तब स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे तो कोई असुविधा नहीं होगी।
इस आशय की जानकारी ज़िला महामंत्री आरिफ हबीब ने दी है।


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