राजनातिक दलों को इसके दायरे में लाया तो यह ब्लैकमेल का एक साधन बन जाएगा-सुप्रीम कोर्ट



संवाददाता एस जाबिर 

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने से जुड़े 2013 के कानून (POSH) के दायरे में राजनीतिक दलों को लाने से इनकार कर दिया है. भारत के चीफ जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने इस मामले में दाखिल अपील को खारिज करते हुए कहा
 कि ⁠ऐसा करने से यह ब्लैकमेल का एक साधन बन जाएगा।



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