सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया



संवाददाता नीतीश कुमार 

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने आज इस्कॉन मुंबई और इस्कॉन बेंगलुरु से जुड़े दशकों पुराने विवाद फैसला सुना दिया.अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि बेंगलुरु के हरे कृष्ण मंदिर की संपत्ति पर इस्कॉन मुंबई का नियंत्रण होना चाहिए।


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