संवाददाता जावेद शेख
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए आईटी संशोधन नियम 2023 को खारिज कर दिया, मामले पर जनवरी में एक खंडपीठ द्वारा विभाजित फैसला सुनाया गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने टाई ब्रेकर जज नियुक्त किया था।।।।
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